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स्मैक तस्करी के आरोपी को 3 वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

स्मैक तस्करी के आरोपी को 3 वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपये अर्थदण्ड की सजा। (राजगढ़) विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ...



स्मैक तस्करी के आरोपी को 3 वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

(राजगढ़) विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट राजगढ़ पीठासीन अधिकारी महेश कुमार माली द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक का व्यवसाय करने के आरोपी उदयसिंह उर्फ उदया पिता रामचरण मीना निवासी ग्राम धुल्लाखेड़ी थाना कुम्भराज जिला गुना मध्यप्रदेश को अवैध मादक पदार्थ स्मैक के अपराध का दोषी पाया जाकर तीन वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रकरण में राज्य सरकार की और से पैरवी कर रहे जिला लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा ने बताया कि घटना दिनांक 11.10.2017 की है। थाना ब्यावरा शहर में पदस्थ उपनिरीक्षक पी.सी.लोट को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि काले खां वारसी की दरगाह के पास तालाब की पाल ब्यावरा में दो व्यक्ति मादक पदार्थ स्मैक बेचने के लिए बैठे हैं, सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस अधिकारी पी.सी.लोट हमराह पुलिस स्टॉफ के साथ काले खां वारसी की दरगाह के पास तालाब की पाल पर पहुँचे जहाँ मुखबिर सूचना अनुसार दो संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबन्दी करके पकड़ा गया ओर उनका नाम पता पूछा गया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम उदयसिंह उर्फ उदया निवासी धुल्लाखेड़ी थाना कुम्भराज जिला गुना का होना बताया। दूसरा संदेही अवयस्क होना पाया गया।
पकड़े गए आरोपी उदयसिंह उर्फ उदया की तलाशी लिए जाने पर आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब में अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखा हुआ पाया गया। जिसे तौलने पर 16.66 ग्राम स्मैक पावडर पाया गया।
आरोपी उदयसिंह उर्फ उदया से बरामद मादक पदार्थ स्मैक पावडर को पुलिस द्वारा विधिवत पंचानों के समक्ष मोके से ही जब्त किया जाकर समस्त कार्यवाही कर पंचनामे बनाये गए और आरोपी को गिरफ्तार कर जब्तशुदा मादक पदार्थ स्मैक के थाने लाया गया जहाँ आरोपी के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्घ की गयी।
जप्ती अधिकारी उपनिरीक्षक पी.सी.लोट द्वारा आरोपी से जप्त मादक पदार्थ स्मैक के सैम्पल को जांच हेतु एफएसएल भोपाल भेजा गया जहां पर प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में आरोपी से जप्त मादक पदार्थ स्मैक होने की पुष्टि की गई।
प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथनों और लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा के तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 8/21 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के अपराध का दोषी पाया जाकर उसे धारा 8/21(ख) एनडीपीएस एक्ट में तीन वर्षों के कठोर कारावास और 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के तत्काल बाद आरोपी उदयसिंह उर्फ उदया को न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को भुगतने हेतु जिला जेल राजगढ़ भेज दिया गया है।
मौके से पकड़ा गया दूसरा आरोपी अपचारी बालक होने से उसका प्रकरण प्रथक से बाल न्यायालय में विचाराधीन है।


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