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अवैध मादक पदार्थ स्मैक के आरोपी को कठोर कारावास की सजा।

अवैध मादक पदार्थ स्मैक के आरोपी को कठोर कारावास की सजा। (राजगढ़) जिला न्यायालय राजगढ़ में पदस्थ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पीठ...


अवैध मादक पदार्थ स्मैक के आरोपी को कठोर कारावास की सजा।

(राजगढ़) जिला न्यायालय राजगढ़ में पदस्थ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पीठासीन अधिकारी महेश कुमार माली द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक के व्यवसाय में लिप्त आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल पिता मांगीलाल गायरी निवासी पीपल्या कुल्मी को अवैध मादक पदार्थ स्मैक के अपराध का दोषी पाया जाकर धारा 8/21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को तीन वर्षों के कठोर कारावास और पाँच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए राज्य सरकार की और से प्रकरण में पैरवी कर रहे जिला लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा ने बताया कि दिनाँक 27.03.2019 को उपनिरीक्षक मनीषा भिलाला भोजपुर थाने की चौकी बारोल में प्रभारी के पद पर पदस्थ थी और पेंडिंग आवेदन का निकाल करने भोजपुर आई थी। इसी दौरान उपनिरीक्षक मनीषा भिलाला को मोबाइल पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला और दो पुरुष मारुति सुजुकी अल्टो कार से अवैध मादक पदार्थ स्मैक रामगढ़ जोड़ पर किसी को डिलेवरी करने वाले हैं।
सूचना की तस्दीक हेतु उपनिरीक्षक मनीषा भिलाला द्वारा बिना किसी विलम्ब के तत्परता दिखाते हुए हमराह पुलिस स्टॉफ के आवश्यक कार्यवाही की गयी और मौके पर ही आरोपीगण को घेराबन्दी करके पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर आरोपी दाखाबाई पति मांगीलाल गायरी निवासी पीपल्या कुल्मी के पास से 50 ग्राम स्मैक ओर आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल गायरी निवासी पीपल्या कुल्मी के आधिपत्य से 100 ग्राम स्मैक तथा आरोपी रामप्रताप पिता घीसालाल गायरी निवासी पपडेल के कब्जे से 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त किया गया। प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपीगणों के विरुद्ध समस्त पंचनामे तैयार किये और थाना भोजपुर के अपराध क्रमांक 68/2019 पर आरोपीगण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गयी। अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध चालान विचारण हेतु विशेष न्यायालय एनडीपीएस राजगढ़ में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपिया दाखाबाई ओर आरोपी रामप्रताप की मृत्यु हो जाने से आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल के विरुद्ध ही मामले में निर्णय पारित किया जा सका।

मामले में अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्षीगण और लोकअभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल को धारा 8/21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध का दोषी पाया जाकर तीन वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मारुति अल्टो क्रमांक आर.जे.17 सीए 1088 को नीलाम कर राशि राजकोष में जमा करने का भी निर्णय पारित किया गया है।


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