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पुरानी रंजिश लेकर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा

 पुरानी रंजिश लेकर  हत्या करने वाले  दो सगे भाइयों  राजेंद्र और वीरेंद्र पिता शिवसिंह दोनो को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा ...

 पुरानी रंजिश लेकर  हत्या करने वाले  दो सगे भाइयों  राजेंद्र और वीरेंद्र पिता शिवसिंह दोनो को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा ।

 *प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डा.कुलदीप जैन ने सुनाया फैसला* 

पीड़ित पक्ष  को  2000 प्रतिकर दिए जाने का  भी दिया आदेश।

 *शासन की और से अभियोजन अधिकारी आलोक उपाध्याय ने की पैरवी ।* 


          प्रथम अपर सत्र  न्यायालय सारंगपुर ने  सत्र प्रकरण क्रमांक 45/19 धारा 302,34आईपीसी में फैसला सुनाते हुयेें आरोपी राजेंद्र उर्फ बाबू और वीरेंद्र उर्फ लाला   दोनो पिता शिवसिंह निवासी ग्राम खेड़ा गोकुलपुर  थाना तलेन को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

          घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14/10/18 को मृतक शंकरसिंह और भंवर कुंवर बाई के मवेशी बाधने  को लेकर विवाद हुआ था  उसी रंजिश पर भंवर कुंवर बाई के पुत्र  आरोपी राजेंद्र और वीरेंद्र ने मृतक शंकर को पटक कर छाती पर चढ़कर    हाथो से  गला दबाकर हत्या कर दी    
 फरियादी की  रिपोर्ट  परअपराध क्रमांक 405/2018 की कायमी कर विवेचना प्रारंभ की गई।  प्रकरण के विचारण हेतु चालान न्यायालय पेश किया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण  महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण किया गया माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में फैसला सुनाकर आरोपीगण को दण्डित किया है।

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