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नेशनल लोक अदालत आयोजित कर आमजन को लाभान्वित किया गया

नेशनल लोक अदालत आयोजित कर आमजन को लाभान्वित किया गया  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य...


नेशनल लोक अदालत आयोजित कर आमजन को लाभान्वित किया गया


 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं माननीय श्री अनिल कुमार भाटिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय राजगढ़ एवं तहसील न्यायालय ब्यावरा नरसिंहगढ़ खिलचीपुर सारंगपुर एवं जीरापुर में किया गया। 

 जिला मुख्यालय राजगढ़ में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय श्री अनिल कुमार भाटिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि द्वारा व्यक्त किया गया कि, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित प्रकरणों का निराकरण होता है, आपसी मतभेद मिट जाते हैं।  नेशनल लोक अदालत की शुभकामना देते हुए यह भी व्यक्त किया गया कि, न्यायिक अधिकारियों अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराए जाने का प्रयास करना चाहिए। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां पर आपसी वैमनस्यता का अंत और सद्भाव का प्रारंभ होता है, इसलिए हम सब का यह सफल प्रयास होना चाहिए कि आमजन के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराएं, क्योंकि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने में समय व धन की बर्बादी नहीं होती और अनावश्यक मानसिक पीड़ा भी नहीं होती है। इसी क्रम में यह भी व्यक्त किया गया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार-बार प्रयास करते हैं।

 नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ श्रीमती मीना श्रीवास्तव सहित कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ के प्रधान न्यायाधीश पी सी गुप्ता, श्रीमती अंजलि तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री महेश कुमार माली प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री कपिल सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री सचिन जैन न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सुश्री कीर्ति हुई के प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड राजगढ़, श्रीमती रुचि शर्मा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, श्री फारूक अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री गिरीश शर्मा व अन्य अधिवक्ता गण, न्यायालय अधिकारी कर्मचारी, बैंक, नगरपालिका, विद्युत विभाग, बीएसएनएल के पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय राजगढ़ एवं तहसील स्तर पर कुल 23 खंडपीठ का गठन किया गया है जिनके द्वारा न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई की गई और आपसी सहमति एवं स्वेच्छा से मामलों का निपटारा किया गया।
नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से न्यायालय में लंबित एवं pre-litigation कुल 8770 मामले 23 घंटों के समक्ष रखे गए थे जिनमें से 995 मामलों में आपसी सुलह वार्ता के माध्यम से समझौता कराया गया और प्रकरणों का निराकरण किया 21228758 रूपए राशि के अवार्ड पारित किए गए। साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 1014 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 1730 प्रकरणों में से 307 प्रकरणों में समझौता कराकर 15115286 रूपए के अवार्ड पारित किए गए एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों में 7040 प्रकरणों  में से 688 प्रकरणों को निराकृत कराए जा कर 6113472 रूपए समझौता राशि जमा कराई गई। 
पारिवारिक विवाद के प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा प्रकरणों में पारिवारिक विवादों को सुलझा कर आपसी राजीनामा करा कर 7 परिवारों को मिलाया गया।  जिनमें से एक प्रमुख प्रकरण में पति-पत्नी की शादी को 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, क्योंकि पति द्वारा पत्नी व उसके बच्चों के भरण पोषण हेतु पर्याप्त राशि घर खर्च हेतु नहीं दी जाती थी, जिस पर की पत्नी द्वारा न्यायालय की शरण लेकर भरण पोषण का दावा प्रस्तुत किया। जिसमें कि न्यायालय द्वारा दोनों के मध्य राजीनामा कराया जाकर उनके मध्य बरसों पुराना आपसी मनमुटाव दूर कराते हुए सुखमय दांपत्य जीवन निर्वाह की शपथ दिलाई गई साथ ही राजी खुशी न्यायालय से विदा किया गया। इसी प्रकार सीमती रुचि शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा भी धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण में ₹ 117548 की राशि में समझौता के आधार पर पक्षकार से जमा कराई गई एवं लंबित वाद का निराकरण कराया गया। उक्त प्रकरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही साथ द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के दो प्रकरणों में पक्षकार की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से ₹ 850000 एवं घायल होने पर ₹120000 राशि का भुगतान आईसीआईसीआई बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्रदान कराई गई। नेशनल लोक अदालत में महिला पुलिस परामर्श केंद्र राजगढ़ में भी एक खंडपीठ का गठन किया गया था जिसके माध्यम से पति-पत्नी के आपसी विवादों के 4 पारिवारिक विवाद के प्रकरणों में सुलह समझौते के माध्यम से राजीनामा कराया गया।

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