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आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजना एवं विधिक साक्षरता क्लब की कार्यप्रणाली विषय पर ऑनलाइन माध्यम से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

आदिवासियों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के निर्दे...


आदिवासियों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के निर्देश अनुसार एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी कार्य योजना अनुसार माननीय श्रीमान अनिल कुमार भाटिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में एवं डॉ श्रीमती अंजलि पारे जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला राजगढ़ के मुख्य आतिथ्य में एवं श्री फारूक अहमद सिद्धकी जिला विधिक सहायता अधिकारी के विशेष आतिथ्य में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय राजगढ़ में आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजना एवं विधिक साक्षरता क्लब की कार्यप्रणाली विषय पर ऑनलाइन माध्यम से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

 दिनांक 10 फरवरी 2022 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि डॉ श्रीमती एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित विद्यार्थियों के समूह को अपने उद्बोधन में बताया कि आदिवासी समुदाय वर्षों से शिक्षा से वंचित है, जिस कारण उनके जीवन में अशिक्षा होने से वे देश व समाज की मुख्यधारा से वंचित होकर विकास से विरत है। वे अपने जीवन यापन हेतु पूर्णता जंगलों पर ही निर्भर है। हमारा यह दायित्व है कि हम आदिवासियों के अधिकारों से परिचित कराएं उन्हें मुख्यधारा में जोड़नेने का प्रयास करें। हमारे आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र में अनेक विषमताएँ देखने को मिलती हैं , लेकिन संविधान में प्रदत्त अपने कर्तव्यों का संपूर्ण निर्वहन नहीं करते हैं, इस कारण उनकी निम्न दशा होती जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आदिवासियों हेतु संचालित योजना के बारे में बताते हुए कहा कि हमें अग्रसर होकर आदिवासियों को शासन के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रेरित करना चाहिए ।यदि उनके अधिकारों को प्रदान करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है स्थिति में विधिक सहायता के माध्यम से उनका सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए सभी को विधिक जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हमारे आसपास पिछड़े महिला पुरुषों वृद्धों आदि की यथासंभव मदद कर सकें। इसी क्रम में विशेष अतिथि द्वारा बताया गया कि प्रत्येक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता क्लब की स्थापना की गई है जो कि कई वर्षों से संचालित है। क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को कई प्रकार की कानूनी जानकारी कार्यक्रमों व विभिन्न आयामों के माध्यम से प्रदान की जाती है। साथ ही बताया कि महामारी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गवा दी है, उनके परिजन निराश्रित हो गए हैं। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता अग्रिम राशि 50000 रूपये प्रदान की जा रही है। यदि आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हो या उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हो, या अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं हुई हो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। 

ऑनलाइन आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय राजगढ़ के प्राचार्य श्री महेश कुमार गुप्ता अशोक कुमार सनिया छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

जिला विधिक सहायता अधिकारी

जिला राजगढ़

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