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एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवा योजना पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवा योजना पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित गोपाल महिला स्वाधार गृह राजगढ़ में विधिक जागरूकता के उद्दे...

एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवा योजना पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

गोपाल महिला स्वाधार गृह राजगढ़ में विधिक जागरूकता के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा ) द्वारा संचालित *एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवा योजना* विषय पर विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीमती अंजलि पारे जिला एवं तृतीय अपर जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय राजगढ़ के मुख्य आतिथ्य तथा श्रीमती मीनल श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश एवं सचिव, श्री फारुख अहमद सिद्धकी जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के विशेष आतिथ्य में दिनांक 19/01/ 2022 को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा आयोजित किया गया ।

गोपाल महिला स्वाधार गृह राजगढ़ में आयोजित विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि श्रीमती अंजलि पारे द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों जैसे घरेलू हिंसा, यौन शोषण, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना आदि के बारे में कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए निराकरण हेतु अधिकारों से परिचित कराया, साथ ही महिलाओं के साथ होने वाले विशेष गंभीर अपराध एसिड हमले के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवा योजना विषय पर विधिक जानकारी देते हुए बताया कि, इन परिस्थितियों में महिलाओं को विशेष विधिक अधिकार प्राप्त हैं, ऐसी कोई भी महिला जो एसिड हमले के पीड़ित हो, वह अपने पुनर्वास संरक्षण एवं जीवन निर्वाह भत्ते की राशि हेतु कार्यालय में संपर्क कर सकती है इस दौरान महिला स्वाधार गृह राजगढ़ में निवासरत महिलाओं से उनके प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर विधिक सलाह प्रदान की गई एवं अन्य सहायता हेतु संबंधित संस्था के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में विशेष अतिथि श्रीमती मीनल श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निवासरत महिलाओं से यह भी जाना कि, ऐसी कितनी महिला एवं 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं जिनको कोविड-19 की वेक्सीन नहीं लगी है, जिनमें से कि 4 ऐसे बच्चे पाए गए जिन्हें कि, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इस पर संबंधित संस्था के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी द्वारा भी निशुल्क सहायता की जानकारी देकर ऐसी महिलाओं की जानकारी प्राप्त की गई जिनके प्रकरण में उनके संबंधी जेल में निरुद्ध होकर सजा भुगत रहे हैं।

इस अवसर पर संस्था में निवासरत बच्चे व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

*जिला न्यायाधीश/सचिव*
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय, राजगढ़

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